UP Viklang Pension Yojana के जरिये सभी विकलांको को मिलेगी ₹1000 की आर्थिक मदद

UP Viklang Pension Yojana को समाज के विकलांग नागरिको के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के जरिये समाज में बुजुर्ग नागरिको को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। विकलांग लोगो को जीवन जीने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है।

UP Viklang Pension Yojana Online Apply

केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समाज में मौजूद सभी लोगो के लिए कल्याणकारी योजनाओ को शुरू किया है, जिसमे से विकलांग पेंशन योजना एक है। राज्य के सभी पात्र विकलांग नागरिक इसके लिए आवेदन कर सकते है। इस योजना के तहत हर माह 1000 रूपये दिए जायेंगे, जिस से किसी पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा।

UP Viklang Pension Yojana क्या है?

उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना को काफी पहले से दिया जा रहा है। इस योजना के तहत जिले के विकलांग नागरिको को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत सरकार हंर महीने लाभार्थी विकलांग के बैंक खाते में 1000 रूपये भेजेगी। विकलांग योजना के माध्यम से अब किसी पर भी आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं है।

सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी योजना को शुरू किया है। इसी कड़ी में विकलांग लोगो को आर्थिक सहायता देने के उद्देशय से विकलांग पेंशन शुरू की। इस योजना के तहत अब कानून के तहत अधिक स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन आनंद प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

UP Viklang Pension Yojana हेतु पात्रता

UP Viklang Pension Yojana का लाभ लेने के आवश्यक दस्तावेज़ों को आवस्यकता होगी। जिसके बारे में आप निचे देख सकते है और अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर विजिट कर सकते है।

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आपो यूपी का निवासी होना अनिवार्य है।
  • इस योजना का लाभ केवल विकलांक ही ले सकते है।
  • अगर किसी विकलांक के पास किसी भी प्रकार का वाहन है तो वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते है।
  • अगर लाभार्थी विकलांक किसी भी सरकारी विभाग में सरकारी नौकरी में है तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

UP Viklang Pension Yojana के आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • वोटर कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • मूल निवासी प्रमाण पत्र
  • विकलांगता (Disability Certificate) का प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर

UP Viklang Pension Yojana में आवेदन कैसे करे

  • आवेदन करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपको विकलांग पेंशन योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा जिसमे आपको सारी जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर भर देना है।
  • जानकारी दर्ज़ करने के साथ ही जरूरी दस्तावेज अपलोड कर देना है।
  • अब फॉर्म भरने के बाद सबमिट कर देना है।
  • आवेदन फॉर्म के सबमिट हो जाने के पश्चात इसको सत्यापित किया जाएगा।

सत्यापन के दौरान सभी जानकारी सही पाई जाती है, तो लाभार्थी के बैंक खाते में सहायता राशि भेजना प्रारम्भ कर दी जाएगी।

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