Rashtriya Parivarik Labh Yojana : राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन कैसे करें

Rashtriya Parivarik Labh Yojana : उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब परिवारों के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत आर्थिक सहायता के तौर पर ₹30000 प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के तहत अगर परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो Rashtriya Parivarik Labh Yojana के तहत लाभ प्राप्त कर सकते है।

Rashtriya Parivarik Labh Yojana Online Apply

अगर किसी परिवार में कमाने वाला मुखिया नहीं है तो वह सरकार के इस योजना के तहत आवेदन कर सकते है। बहुत से ऐसे परिवार है जो की इस योजन का लाभ लेना चाहते है, लेकिन पर्याप्त जानकारी ना होने की वजह से वंचित रह जाते है।

Rashtriya Parivarik Labh Yojana क्या है?

उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा राज्य के ऐसे परिवार जिनका मुखिया नहीं है या फिर समय से पहले मृत्यु हो चुकी है, उनको आर्थिक सहायता दी जा रही है। ऐसे ही परिवारों को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ₹30000 की धनराशि दी जा रही है। इस योजना के तहत प्राप्त राशि से परिवार अपना भरण पोषण कर पाएंगे।

इस योजना का लाभ शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के परिवारों को दिया जाता है। यदि कोई नागरिक इस योजना में आवेदन करना चाहता है। तो उसे Rashtriya Parivarik Labh Yojana Online Apply की जानकारी होनी चाहिए।

Rashtriya Parivarik Labh Yojana का उद्देश्य

परिवार का मुखिया ही पुरे परिवार का भरण पोषण करता है. वही परिवार के भरण पोषण के लिए धन अर्जित करता है. यदि किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो परिवार को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और उसके परिवार को आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ता है।

इन सभी बातो को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को शुरू किया है. इस योजना के तहत यूपी के उन परिवारों को 30000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिनके परिवार के मुखिया की मृत्यु हो गई है. इस राशि के जरिये परिवार को जीवन यापन करने में आसानी होगी।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लाभ

  • योजना के तहत, सरकार हर पात्र परिवार को 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता देती है।
  • यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि पैसा बिना किसी बाधा के सीधे लाभार्थी को मिले।
  • इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा पात्र जन को आर्थिक सहायता धनराशि रू० 30,000/- एक मुश्त उपलब्ध कराया जायेगा।
  • इस योजना के जरिए तत्काल वित्तीय सहायता प्राप्त होती है, जो परिवार के आवश्यक खर्चों को पूरा करने में मदद करती है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता

  • आवेदक को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक के पास बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) कार्ड होना आवश्यक है।
  • इसमें परिवार के कमाऊ मुखियाक आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम।
  • ग्रामीण क्षेत्र के परिवार की वार्षिक आय 42,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • और शहरी क्षेत्र परिवार की वार्षिक आय 56,450 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • उन परिवारों को सहायता मिलेगी जिनके मुखिया की असामयिक मृत्यु हो गई है।

राष्ट्रीय लाभ पारिवारिक योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज

  • जीवन साथी के मृत्यु का प्रमाण-पत्र
  • आय प्रमाण-पत्र
  • आवेदक का आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • फोटोग्राफ
  • फोटो/अंगूठे का निशान (स्कैन कॉपी)
  • मोबाइल नंबर

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन कैसे करें

  • सर्वप्रथम आवेदक को आधिकारिक पोर्टल nfbs.upsdc.gov.in पर जाना होगा
  • इसके बाद आपको इसके होम पेज पर नया पंजीकरण का विकल्प दिखाई देगा
  • फिर स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा
  • वेरीफाई करने के लिए सेंड ओटीपी पर क्लिक करना होगा
  • दिए गए ओटीपी को खाली बॉक्स में भरना होगा
  • अब नए पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करके लॉगिन करना होगा
  • इसके बाद आपको अप्लाई के विकल्प पर क्लिक करना होगा
  • अब इस योजना का आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा
  • आवेदन फार्म में पूछी गई संपूर्ण जानकारी भरे करें और आवश्यक दस्तावेजों को वेबसाइट पर अपलोड करें
  • फिर नीचे दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक करें
  • इस प्रकार आवेदक बहुत ही आसानी से इस योजना में आवेदन कर सकते है

आवेदन करने के बाद प्रिंटआउट को निकाल कर अपने पास संभाल कर रख लेना है। आवदेन पत्र में जानकारी को सही से दर्ज़ करना है, अगर जानकारी गलत पाई जाती है तो आर्थिक सहायता को सीधे बैंक खाते में भेज दिया जायेगा।

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