Parimarjan Plus Portal Bihar : बिहार सरकार ने लॉन्च किया परिमार्जन प्लस पोर्टल

Parimarjan Plus Portal Bihar : ऐसे कई लोग है जिनकी जमीन में नाम करवाते समय गलती हो जाती है, या फिर इंटरनेट पर जानकारी अपलोड करते समय गलती हो जाती है। इसको सुधारने के लिए बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा पोर्टल को शुरू किया है। इस पोर्टल का नाम परिमार्जन प्लस पोर्टल है, जिसकी सहायता से घर बैठे जमीन से जुडी जानकारी में सुधार कर सकते है।

Bihar Parimarjan Plus Portal

अगर आप जमीन से जुडी जानकारी में संसोधन करवाना चाहते है तो काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार द्वारा परिमार्जन प्लस पोर्टल को शुरू किया।

Bihar Parimarjan Plus Portal क्या है?

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्य के नागरिको के लिए बिहार परिमार्जन प्लस पोर्टल को शुरू किया है। यह पोर्टल जमींदारियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके जरिये डिजिटल जमाबंदी में दर्ज खाता, खेसरा, चौहद्दी इत्यादि में त्रुटि दर्ज नहीं होने सहित कई लाभ मिलेंगे।

Parimarjan Plus Portal पर क्या-क्या कर सकते है

  • रैयत का नाम
  • पिता के नाम
  • जाति
  • पता
  • खाता
  • खेसरा
  • रखवा
  • चौहदी

बिहार राज्य के सभी भूमालिकों के लिए सरकार द्वारा Parimarjan Plus Portal को शुरू किया है। इंटरनेट कर जरिये इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा और आसानी से जमीन शुद्धिकरण किया जा सकेगा।

परिमार्जन प्लस पोर्टल पर सुधार हेतु किन डॉक्यूमेंट्स की जरुरत पड़ेगी

  • जमाबंदी मे सुधार हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र,
  • ऑनलाइन म्यूटेशन के लिए प्रस्तुत किए गए दस्तावेज,
  • म्यूटेशन याचिका में पारित आदेश की कॉपी,
  • सुधार पत्र की स्व-सत्यापित फोटो कॉपी,
  • भू-राजस्व रसीद की स्व-सत्यापित फोटो कॉपी,
  • पुनरीक्षण / कैडस्ट्रल सर्वेक्षण खतियान की स्व-सत्यापित फोटो कॉपी,
  • निर्धारित प्रपत्र में स्व-घोषणा और
  • सुधार पत्र की फोटो कॉपी आदि।

जमाबंदी सुधार करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

  • परिमार्जन पोर्टल पर मोबाइल नंबर के साथ Sign In करे।
  • Login हो जाने के बाद परिमार्जन हेतु आवेदन करें पर CLICK करें।
  • अगले पेज पर आपको दो विकल्प मिलेंगे।
  • यदि आपकी जमाबंदी में ऑनलाइन दाखिल खारिज के दौरान गलती हो गई हो तो डिजिटल जमाबंदी में सुधार या Reflection in Digitalized Jamabandi पर CLICK करें।
  • अब फॉर्म को भरकर गलती में सुधार करके फॉर्म को सबमिट कर देना है।
  • इस तरह से आप रिमार्जन प्लस पोर्टल के जरिये गलती को सुधार कर सकते है।

नाम से लेकर खाता, खेसरा तक में होगा सुधार

डिजिटाइज्ड जमाबंदी में रैयत अथवा पिता के नाम में सुधार करा सकते है। इसके साथ पता या फिर जाती को सुधारने के लिए संबंधित दस्तावेज की आवस्यकता होगी। पिता का नाम मूल जमाबंदी में नहीं रहने पर साक्ष्य के आधार पर उसे जोड़ा जाएगा।

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