Mukhyamantri Gramin Awas Yojana Vistar Portal, हरियाणा सरकार ने शुरू किया आवास पोर्टल

Mukhyamantri Gramin Awas Yojana Vistar Portal

हरियाणा सरकार द्वारा ग्रामीण इलाको में रहने वाले गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को घर प्रदान किये जा रहे है। इसके लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार पोर्टल (Mukhyamantri Gramin Awas Yojana Vistar Portal ) को शुरू किया गया है। इस पोर्टल के जरुते बहुत ही आसानी से प्लाट के लिए आवेदन किया जा सकेगा।

Mukhyamantri Gramin Awas Yojana Vistar Portal

अगर आप हरियाणा राज्य के निवासी है और मकान नहीं है तो मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास विस्तार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। इस पोर्टल पर आपको सभी जानकारी जैसे कौन-कौन इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है, क्या-क्या दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, और आवेदन कैसे करना है, मिल जायँगी।

Mukhyamantri Gramin Awas Yojana Vistar Portal

मुख्यमंत्री नायर सिंह सैनी द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार पोर्टल शुरू किया गया। इस पोर्टल के जरिये फ्री प्लाट योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। ऐसे सभी परिवार जिनके पास मकान नहीं और आर्थिक रूप से कमजोर है वे सभी इसके लिए आवेदन कर सकते है। इस योजना के तहत गांव के अंदर 100 गज के प्लांट वह महा ग्राम के अंदर 50 गज के प्लाट आवंटित किये जायेंगे।

राज्य के जो भी नागरिक इसका लाभ लेना चाहते है वे पोर्टल पर जाके आवेदन कर सकते है। आवेदन करने सम्बंधित सभी जानकारी को विस्तार से साँझा किया गया है। फिलहॉल इस योजना के बारे में अधिक जानकारी को विभाग द्वारा साँझा नहीं किया गया। शहरी और ग्रामीण सभी जगह के लोग इसके लिए आवेदन कर सकते है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए पात्रता

  • आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए.
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम होनी चाहिए
  • आवेदक द्वारा पहले केंद्र सरकार की पीएम आवास योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • परिवार पहचान पत्र
  • बैंक कॉपी
  • जाति प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर

Gramin Awas Yojana Vistar Portal में ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें?

आवेदन करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार पोर्टल पर जाके पंजीकरण करना होगा। जिसके लिए पनी परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली नंबर दर्ज कर वेरीफाई करें। इसके बाद ग्रामीण आवास योजना का फॉर्म खुलकर आ जायेगा, जिसमे सभी जानकारी को दर्ज़ करना है और आवश्यक दस्तावेज़ों को अटैच करना है। अब फॉर्म को सबमिट कर देना है, इस प्रकार से आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

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