MP Vridha Pension Yojana: मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राया के नागरिको के लिए कई योजनाओ को शुरू किया गया है, जिसमे से एक वृद्धा पेंशन योजना है. इस योजना के तहत 60 वर्ष या इससे ऊपर के सभी लोगो को प्रति माह ₹300 से ₹600 तक की पेंशन प्रदान की जाती है. जिससे वह अपने बुढ़ापे में आसानी से अपना जीवन यापन कर सके. राज्य के सभी BPL परिवार के सभी बुजुर्ग लोग इस योजना का लाभ उठा सकते है.

एमपी वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन करने से पहले इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी होना जरुरी है. इस लेख में हम मध्य प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना क्या है, इसके लाभ, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बाटता रहे है.
MP Vridha Pension Yojana
योजना का नाम | एमपी वृद्धा पेंशन योजना |
राज्य | मध्य प्रदेश |
लाभार्थी | 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजन |
लाभ की राशि | ₹600 प्रति माह |
ट्रांसफर मोड | डीबीटी (Direct Benefit Transfer) |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | socialsecurity.mp.gov.in |
मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन क्या है?
मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा वृद्धजनों के लिए वृद्धा पेंशन योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके लोगो को प्रतिमाह ₹300 से ₹500 तक की पेंशन राशि प्रदान की जा रही है। इस राशि के उपयोग अपना जीवन यापन कर सकते है। वर्तमान में राज्य के 35 लाख से अधिक सीनियर सिटीजंस इस योजना का लाभ उठा रहे है।
इस स्कीम के जरिये मिलने वाली धनराशि से वृद्धजन अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकते है। इस योजना का लाभ बीपीएल कार्ड धारको को मिलेगा। यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए पात्रता
- आवेदन को मध्यप्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक किसी सरकारी पेंशन का लाभ नहीं ले रहे हैं।
- सरकारी कर्मचारी इस योजना के तहत आवेदन करके के लिए पात्र नहीं है।
- जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है वे इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है
- आवेदक के पास तीन पहिया या फिर चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए
MP Vridha Pension Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक पासबुक
- दो पासपोर्ट साइज फोटो
- जन्म प्रमाण पत्र।
मध्य प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
एमपी वृद्धा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीको से आवेदन कर सकते है। यहाँ हम ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में बता रहे है।
- सबसे पहले अपनी तहसील के कार्यालय में विजिट करना होगा
- सरकारी दफ्तर में जाके के बाद योजना संबंधी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना होगा
- जानकारी मिलने के बाद आवेदन पत्र की मांग करे
- आवेदन फॉर्म को सही से भरे और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संलग करे
- इसके बाद फॉर्म को कार्यालय में जमा कर दे
इस तरह से आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अब आपके आवेदन फॉर्म और दस्तावेज़ों को समीक्षा की जाएगी। यदि योजना के लिए पात्र पाए जाते है तो आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी।
लाभार्थी सूची देखने की प्रक्रिया – MP Vridha Pension Yojana List
मध्यप्रदेश वृद्धा पेंशन योजना के तहत सभी आवेदक ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से हितग्राहियों की सूचि को देख सकते है। अगर अपने भी आवेदन किया है तो मध्यप्रदेश वृद्धा पेंशन योजना लाभार्थी सूची में अपना नाम चेक कर सकते है।
- लाभार्थी सूची को देखने के लिए मध्य प्रदेश सुरक्षा पेंशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा
- वेबसाइट पर आपको पेंशन हितग्राहियों की सूचि का ऑप्शन दिखेगा, जिस पर क्लिक करे
- अब आपको जिलेवार, स्थानीय निकाय वार, ग्राम पंचायत/वार्ड वार के आधार पर लिस्ट को देख सकते है
- इस लिस्ट को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके और अपना नाम चेक देख सकते है।
एमपी वृद्धा पेंशन योजना के जरिये पात्र नागरिको को ₹600 प्रतिमाह की पेंशन राशि प्रदान की जाती है. यह राशि प्रतिमाह लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे जमा की जाती है. पेंशन से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल बुजुर्ग अपने खानपान, दवाइयों, कपड़ों, छोटे घरेलू खर्चों के लिए कर सकते है।
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नेहा आर्य latestsarkariyojana.com वेबसाइट की संपादक (Editor) के साथ लेखक भी हैं, जहाँ वे सरकारी नौकरी, सरकारी योजना, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, आदि से सम्बंधित लेख लिखती हैं. इन्हें इस क्षेत्र में 3 साल से अधिक का अनुभव है.