CM Ashok Gehlot ने राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना – 2020 (Rajastan Kisan Karz Mafi Yojana) के लिए 25th September 2020 को 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है .
इस फैसले से किसानों को दीर्घकालीन ऋण माफी योजना का लाभ मिल सकेगा. अब किसानों की रहन रखी गिरवी जमीन मुक्त होकर पुनः उनके नाम पर दर्ज हो सकेगी
कर्ज माफी के लिए किसानों की दो श्रेणी बनाई गई | Rajasthan Kisan Karz Mafi Yojana
दो लाख रूपए की कर्ज माफी के लिए सरकार ने किसानों की दो श्रेणी बनाई है। पहली श्रेणी में 2 हैक्टेयर तक की कृषि भूमि के मालिक लघु एवं सीमांत किसानों को शामिल किया गया है। इस श्रेणी में वे किसान शामिल होंगे
जिनकी पिछली वसुंधरा राजे सरकार ने 50 हजार रूपए तक की कर्ज माफी कर दी थी,शेष डेढ़ लाख लाख रूपए वर्तमान सरकार माफ कर देगी।
इस प्रकार प्रत्येक किसान का कुल दो लाख रूपए का कर्ज माफ हो जाएगा। दूसरी श्रेणी में उन कृषक को शामिल किया गया है जो लघु एवं सीमांत की श्रेणी में तो नहीं आते,
लेकिन पिछली सरकार के कार्यकाल में अनुपातिक आधार पर कर्ज माफी की गई थी। अब शेष राशि को नई कर्ज माफी में एडजस्ट कर दिया जाएगा।
कृषकों के सहकारी बैंकों में बकाया दो लाख रुपये कर्जा माफ होगा| जितने भी किसान है वह जल्दी से अपना आधार को भामाशाह कार्ड लिंक करवा कर ऋण माफी योजना का फायदा उठाएं किसानों की मृत्यु हो चुकी है उनके परिजन मृत्यु प्रमाण पत्र पेश करें राजस्थान ऋण माफी योजना का लाभ उठा सकते हैं|
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राजस्थान किसान कर्ज माफ | Rajasthan Kisan Karz Mafi Yojana
- इस योजना के अंतर्गत सभी किसानों की संपूर्ण अतिदेय ऋण राशि को छूट दी जाएगी।
- इसके अलावा सरकार प्रतेक किसान का दो लाख रुपये तक लिया गया ऋण माफ़ करेगी।
- राजस्थान राज्य सरकार ने यह योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए 8000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।
- 2020 में सरकार सब्सिडी के रूप में 384 करोड़ रुपये प्रदान करेगी|
- इसके अलावा सरकार 160 करोड़ रुपये क्षतिपूर्ति ब्याज के रूप में प्रदान करेगी।
किसान ऋण माफ़ी प्रमाण पत्र
1. इस राजय में पहली बार सहकारी बैंकों से जुड़े 29 लाख से भी ज्यादा सीमान्त, लघु अथवा अन्य कृषक को 2 लाख तक का फसली ऋण माफ़़ी का कार्य चलेगा।
2. इससे किसानों को लगभग 8000 करोड़ की ऋण माफ़ी का लाभ मिलेगा।
3. कृषक से पूर्व वर्ष में (साढ़े चार साल में) 10 हज़ार 600 करोड़ रुपये से भी ज्यादा मूल्य की 31 लाख 65 हज़ार मैट्रिक टन किसानो की उपज को खरीद कर कीर्तिमान बनाया गया है ।
4. ऋण लेने वाले कृषक को राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के अंदर 10 लाख रुपये का बीमा कवर का लाभ भी मिलेगा।
5. पात्र किसान ग्राम सेवा सहकारी समिति में आयोजित ऋण माफ़ी शिविर में आएं अथवा ऋण माफ़ी प्रमाण पत्र वहीं पाएं।
6.किसान मूल ऋण माफी के बाद शेष बकाया जमा कराएं और आवेदन कर पहले जितना स्वीकृत ऋण पाएं।
7.शिविर से जुड़ी जानकारी के लिए ग्राम सेवा सहकारी समिति या ज़िला केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाखा से सम्पर्क करें।
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