PVC Driving Licence Online Order: कुछ वर्षों पहले तक भारत में प्लास्टिक कार्ड वाले ड्राइविंग लाइसेंस बनते थे, लकिन अब पेपर बुकलेट वाला ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता है. जिन भी लोगो ने पेपर बुकलेट वाला DL बनवाया था, उनके लाइसेंस की हालत काफी खराब हो गयी है. ऐसे में वह घर बैठे अपने पुराने लाइसेंस को Driving Licence Smart Card में बदल सकते है. इस तरह के कार्ड काफी मजबूत होते है और किसी भी मौसम का कोई असर नहीं होता है।

इस आर्टिकल में हम आपको PVC Driving Licence ऑनलाइन आर्डर करने की प्रक्रिया के बारे में बता रहे है. यदि आपका भी पुराना ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसको DL Smart Card के रूप में कन्वर्ट कर सकता है। चलिए, पूरे प्रोसेस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं।
PVC कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस क्या है?
भारत सरकार ने वर्ष 2013 में Smart Card ड्राइविंग लाइसेंस को जारी किया था. यह रखने में सुविधाजनक है और कागजी लाइसेंस की तुलना में अधिक समय तक चलता है. यह कार्ड बारिश, ठंड या अत्यधिक गर्मी में ख़राब नहीं होता और जेब में आसानी से रख सकते है. जबकि पुराने पेपर वाले लाइसेंस पानी की कुछ बूंदो से ख़राब हो जाते है।
इस तरह के ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड ATM card की तरह होते है. आप एक बार PVC Driving Licence बनवा कर सालों तक इस्तेमाल कर सकते हैं. पीवीसी कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस में एक एम्बेडेड माइक्रोप्रोसेसर चिप होती है जो आपकी सभी जानकारी को सुरक्षित रखती है. इस स्मार्ट कार्ड में आपकी सारी बायोमेट्रिक जानकारी उपलब्ध होती है।
अगर कोई लाइसेंस धारक अपने पुराने ड्राइविंग लाइसेंस को स्मार्ट कार्ड में कन्वर्ट करना चाहता है तो इसके लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाके आवेदन करना होता है. इसके साथ ही आवेदन करने के साथ ड्राइविंग लाइसेंस धारक को 200 रुपये का आवदेन शुल्क भी जमा करना होता है. आवेदन करने के 30 दिनों के अन्दर पीवीसी ड्राइविंग लाइसेंस आपके दिए गए पते पर भेज दिया जाता है।
PVC Driving License के लिए जरूरी दस्तावेज
- जन्म प्रमाण (स्कूल प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, पैन कार्ड)
- पता प्रमाण (वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, पासपोर्ट)
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- अंगूठे और उंगलियों का फिंगरप्रिंट
- पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी
PVC Driving Licence ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
इच्छुक आवेदक जो अपना पीवीसी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, वे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन आवेदन कर सकते है.
- सबसे पहले परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://parivahan.gov.in/parivahan/ पर जाएँ।
- होमपेज पर Drivers/ Learners License का विकल्प दिखाई देगा, उसपर क्लिक करें।
- इसके बाद आपके सामने आपके राज्य के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का पेज खुलकर आएगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा. यहां से Services On DL (Renewal/Duplicate/AEDL/IDP/others) का विकल्प चुने।
- इसके बाद नए पेज पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जन्म तिथि और कैप्चा कोड दर्ज करके Get DL Details के बटन पर क्लिक करें।
- क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पर आपके ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी जानकारी प्रदर्शित की जाएगी।
- इसके बाद आपके सामने एक आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा।
- फॉर्म में आपको अपनी व्यक्तिगत विवरण, आवश्यक दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना होगा।
- इसके बाद DL सर्विसेज के सेक्शन में जाकर REPLACEMENT OF DL के विकल्प को सेलेक्ट करें, और Proceed के बटन पर क्लिक कर दें।
- अंत में आवेदन शुल्क का भुगतान करके Submit के बटन पर क्लिक कर दें।
- आपका पीवीसी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन पूरा हो जाएगा और आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर प्राप्त होगा।
आवेदन करने के 30 दिन के भीतर ही पीवीसी ड्राइविंग लाइसेंस को आपके दिए गए पते पर भेज दिया जाता है. आवेदन करते समय फॉर्म में जानकारी को सही से दर्ज़ करना है. पीवीसी कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में 200 रुपये का खर्च आता है, जो की ऑनलाइन पे किया जा सकता है।

नेहा आर्य latestsarkariyojana.com वेबसाइट की संपादक (Editor) के साथ लेखक भी हैं, जहाँ वे सरकारी नौकरी, सरकारी योजना, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, आदि से सम्बंधित लेख लिखती हैं. इन्हें इस क्षेत्र में 3 साल से अधिक का अनुभव है.