भारत सरकार ने प्राइवेट और सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन फंड (PF) खाते से जुड़े कुछ नए नियम लागू करने का निर्णय लिया है. ये नियम केवल कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करेंगे, बल्कि उनकी पेंशन और बचत प्रक्रिया को सरल बनाएंगे. कर्मचारी के रिटायर हो जाने के बाद आर्थिक सुरक्षा का एक अहम हिस्सा बनता है।

एकल पीएफ खाता प्रणाली
अब से सभी कर्मचारियों केवल एक ही पीएफ खाता बना कर PF जमा कर सकते है, चाहे वह सरकारी हो या निजी नौकरी हो. इस से खाते में जमा राशि का ट्रैक रखना आसान हो जाएगा और आपको अलग-अलग खातों की जरुरत समाप्त हो जाएगी. इसके अलावा सरकार ने एकल पीएफ खाते के लिए एक नई प्रक्रिया को शुरू किया है, जिससे नए एयर पुराने खातों को जोड़ना आसान हो जायेगा।
PF अकाउंट में बढ़ी हुई योगदान राशि
नए नियमों के तहत अब कर्मचारियों को पीएफ खाते में जमा करने वाली राशि को बढ़ा सकते है. पहले कर्मचारियों और नियोक्ता द्वारा बराबर योगदान दिया जाता था, लेकिन अब इसे बदल दिया गया है. अब कर्मचारियों को अपनी मासिक सैलरी के एक बड़े हिस्से का योगदान करना होगा. सरकार के इस बदलाव से कर्मचारियों को भविष्य में अधिक पेंशन और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
ऑनलाइन पेंशन ट्रांसफर की सुविधा
अब से कर्मचारियों को अपनी नौकरी बदलते समय अपने पीएफ खाते को ऑनलाइन ट्रांसफर करने की सुविधा भी मिलेगी. इस से पहले नौकरी बदलने पर कर्मचारियों को अपना पुराना पीएफ खता बंद करके नया खाता खोलना पड़ता था, लेकिन अब अपने पुराने खाते को नए खाते से जोड़ सकेंगे. इसके साथ ही PF में जमा राशि को ऑनलाइन ट्रांसफर करने की सुविधा भी मिलती है.
स्वैच्छिक योगदान योजना
नए नियमो के तहत कर्मचारी अपनी मर्ज़ी से योगदान भी कर सकेंगे. अगर कोई कर्मचारी अपनी मासिक जमा राशि में इजाफा करना चाहता है तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है. स्वैच्छिक योगदान करने से कर्मचारियों को अधिक पेंशन मिलेगी और रिटायरमेंट के समय अधिक मुनाफा होगा।