नंदिनी कृषक समृद्धि योजना (Nandini Krishak Samriddhi Yojana) को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इससे किसानो की आय में वृद्धि होगी और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। सरकार द्वारा किसानो को उच्च गुणवत्ता वाली नस्ल की गायों की खरीद पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है.
अगर आप भी डेयरी फार्म शुरू करने पर विचार कर रहे हैं सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकते है। इस योजना के जरिये आवेदन करने पर दूध डेरी खोलने के लिए सहायता राशि दी जा रही है।
योजना के अंतर्गत कितनी मिलेगी सब्सिडी
डेयरी खोलने के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इसके लिए सरकार 25 दुधारू गायों वाली डेयरी यूनिट स्थापित करने के लिए 62.5 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर 50% की सब्सिडी प्रदान कर रही है। इस तरह से लाभार्थी को लगभग 31.25 लाख रुपये का भुगतान करना होगा।
इस योजना का लाभ केवल पात्र लोगो को ही मिलेगा। पात्र होने के लिए लाभार्थियों के पास कम से कम 3 साल का मवेशी पालन का अनुभव होना चाहिए। शुरुआत में इस योजना को राज्य के दस संभागीय मुख्यालयों में लागू किया जा रहा है।
कितने चरणों में चलती है ये योजना?
इस योजना को तीन चरणों में लागू किया जायेगा। प्रत्येक चरण लाभार्थियों को फायदा देता है. पहले चरण में डेयरी यूनिट्स के निर्माण के लिए 25% सब्सिडी प्रदान की जाती है. इसके बाद के दूसरे चरण में दुधारू गायों को खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाती है। परिवहन के लिए वाहन खरीदने पर 12.5% सब्सिडी और अंतिम चरण में परियोजना लागत का शेष 12.5% सब्सिडी के रूप में दिया जाता है।
नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के लिए पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को पशुपालन में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसके अतिरिक्त डेयरी इकाई स्थापित करने के लिए न्यूनतम 0.5 एकड़ भूमि और हरे चारे के लिए 1.5 एकड़ भूमि होनी चाहिए.
- आवेदक को उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए|
- आवेदन करने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए।
- उत्तर प्रदेश के पंजीकृत किसानों को ही इसका लाभ दिया जाएगा।
- लाभार्थी के पास कम से कम 3 साल का गौपालन अनुभव हो।
- गौवंशों की ईयर टैगिंग होना अनिवार्य है।
- यूनिट लगाने के लिए 0.5 एकड़ भूमि का होना जरूरी।
- लाभार्थी के पास 1.5 एकड़ भूमि पशुओं के चारे के लिए होनी चाहिए।
- जमीन उसकी खुद की (पैतृक) हो सकती है या फिर उसने उसे 7 वर्षों के लिए लीज पर लिया हो।
आवश्यक दस्तावेज़ों के तौर पर पहचान प्रमाण, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण, पासपोर्ट आकार की तस्वीर होना आवश्यक है। इसके साथ ही मोबाइल का होना भी आवश्यक है।
Nandini Krishak Samriddhi Yojana के लिए आवेदन कैसे करें
Nandini Krishak Samriddhi Yojana के तहत सभी किसान या कृषक आवेदन कर सकते है। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीको से पंजीकरण कर सकते है।
अत्यधिक आवेदन होने की स्तिथि में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में ई-लॉटरी के माध्यम से लोगो का चयन किया जायेगा। योजना के प्रारंभिक चरण में अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झाँसी, मेरठ, आगरा और बरेली जैसे जिलों में लागि किया जायेगा।
नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के जरिये उत्तर प्रदेश में डेयरी को खोला जा रहा है। इसके साथ ही बेहतर मवेशी नस्लों को खरीदने पर जोर दिया जाएगा। यह योजना डेयरी क्षेत्र की वृद्धि और समृद्धि का वादा करती है.