MP Prasuti Sahayata Yojana: मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य की सभी महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान 16000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है. इस योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी के द्वारा महिलाओ का पंजीकरण किया जा रहा है. इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सभी गर्भवती महिलाये इसके लिए पात्र है.

आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की महिलाओ को गर्भवस्था के दौरान अच्छे स्वस्थ्य के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है. इस आर्टिकल में मध्य प्रदेश प्रस्तुति सहायता योजना के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान कर रहे है. इसके साथ पात्रता, आवश्यक दस्तावेज़, योजना के लाभ और आवेदन प्रक्रिया के बारे में बता रहे है.
MP Prasuti Sahayata Yojana
योजना का नाम | प्रसूति सहायता योजना |
इनके द्वारा शुरू की गयी | मध्य प्रदेश सरकार द्वारा |
लॉन्च की तारीक | 1 अप्रैल 2018 |
सहायता धनराशि | 16000 रूपये |
लाभार्थी | राज्य की श्रमिक गर्भवती महिलाये |
MP Prasuti Sahayata Yojana क्या है?
गर्भवती महिलाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुति सहायता योजना को शुरू किया है. इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और श्रमिक परिवार इसके लिए आवेदन कर सकते है. इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को अलग-अलग किस्तों में कुल 16,000 रुपये देती है. इस राशि के जरिये महिलाये अपने स्वास्थ्य और बच्चे की देखभाल कर पाएंगी. योजना के तहत गर्भवती महिला को गर्भावस्था शुरू होने पर 3000 रूपए दिए जायेंगे. इसके बाद शेष राशि का भुगतान आवेदक महिला को प्रसव के बाद ट्रांसफर कर दी जाती है.
योजना के तहत दी जाने वाली राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनी रहती है. इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश सरकार मातृत्व योजना का लाभ ले रही महिला कार्यकर्ता के पति को 15 दिनों का पितृत्व लाभ प्रदान किया जाएगा. अब तक लाखो महिलाओ को इस योजना का लाभ मिल चूका है।
मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना के फायदे
मध्यप्रदेश की सभी महिलाये इस योजना का लाभ ले सकेंगी। महिला की पहली गर्भावस्था के लिए सरकार द्वारा दो किश्तों के माध्यम से 3000 रूपए दिए जा रहे है और बाकी ‘श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना’ के माध्यम से मिलेंगे। इस योजना के तहत कुल मिलकर 16000 रूपए की वित्तीय सहायता मिलने वाली है। Prasuti Sahayata Yojana का लाभ लेने के लिए आवेदन के आधार कार्ड से बैंक खाता लिंक होना आवश्यक है।
Madhya Pradesh Prasuti Sahayata Yojana Eligibility
मध्य प्रदेश सरकार ने प्रसूति सहायता योजना के लिए आवश्यक पात्रता का निर्धारण किया है। राज्य की सभी महिलाये इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है इसके लिए निचे दी गई पात्रता को पूरा करना होगा।
- आवेदक को मध्यप्रदेश का निवासी होना आवश्यक है।
- प्रसूति सहायता योजना केवल गर्भवती महिलाओं के लिए है।
- इस योजना में आवेदन करने वाली महिला श्रमिक परिवार से होनी चाहिए।
- महिला के पास स्वयं का बैंक खाता होना चाहिए, जो डीबीटी सक्रिय और आधार लिंक हो।
- महिला के परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता या सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
- आवेदक महिला के पास इस योजना हेतु निर्धारित किए गए सभी जरूरी दस्तावेज होने चाहिए।
Madhya Pradesh Prasuti Sahayata Yojana Required Documents
योजना में ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनों निम्नलिखित दस्तावेज की आवस्यकता होगी। अगर आप इस योजना में आवेदन फॉर्म जमा करना चाहते है तो आपके पास निम्न दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए।
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- वोटर कार्ड
- बैंक पासबुक
- आंगनबाड़ी कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- समग्र आईडी
- मूलनिवासी प्रमाण पत्र
मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना के लिए आवेदन कैसे करे?
इस योजना का लाभ लेने के लिए गर्भवती महिला को आवेदन करना है. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, इसके लिए आप निचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो कर सकते है।
- आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
- होम पेज पर योजनाएं हेतु आवेदन विकल्प पर क्लिक करें.
- मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना के विकल्प का चयन करना होगा.
- अब आपके सामने एक आवेदन फॉर्म खुल जायेगा.
- फॉर्म में सभी जानकारी को दर्ज़ करने के साथ आवश्यक दस्तावेज़ों को संलग्न करे.
- अब आवेदन फॉर्म को सबमिट कर देना है.
इस तरह से आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. आवेदन करने के बाद प्रिंटआउट को निकाल कर अपने पास रख ले. आवेदन करने के पाद पात्रता और जानकारी की जांच की जाएगी, जिसके बाद सब कुछ सही पाए जाने पर योजना का लाभ मिलेगा.