Haryana Vivah Shagun Yojana Apply : आर्थिक तंगी के चलते गरीब परिवारों को कन्याओ की शादी करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा राज्य सरकार द्वारा विवाह शगुन योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत लड़की की शादी करने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है।
गरीबी रेखा से निचे जीवन यापन कर रहे परिवाओ की कन्याओ की शादी के समय कन्यादान के रूप में धनराशि दी जाती है। जिसका उपयोग परिवार अपनी लड़की की शादी के लिए कर सकते है। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के गरीब लोगो को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है।
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना क्या है
हरियाणा सरकार द्वारा गरीबी रेखा से निचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बेटियों को राज्य सरकार शादी करने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। हरियाणा राज्य में ऐसे बहुत से परिवार है जो की बेटी की शादी का खर्च उठाने में समर्थ नहीं है। ऐसे परिवारों को मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत धनराशि प्रदान की जाती है। आर्थिक मदद के तौर पर 41000 से लेकर 71000 की मदद की जाती है।
शादी करने में बहुत खर्चा होता है, जो की गरीब परिवार के लिए मुमकिन नहीं है। ऐसे में सरकार द्वारा उन्हें वित्तीय सहायता दी जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन को ऑनलाइन आवेदन करना होता है।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत प्रदान की जाने वाली राशि
केटेगरी | राशि |
विधवा/तलाकशुदा/निराश्रित महिलाओं की कन्या या अनाथ एवं निराश्रित बच्चे जिनके परिवार की सालाना आय 1 लाख 80 हजार रूपये से कम या बराबर है। | 51000 रूपये |
SC/ DT/ टपरीवास जाति की कन्या जिनके परिवार की सालाना आय 1 लाख 80 हजार रूपये से कम या बराबर है। | 71000 रूपये |
खेल महिला (किसी भी जाति की) जिनके परिवार की सालाना आय 1 लाख 80 हजार रूपये से कम या बराबर है। | 41000 रूपये |
सभी वर्ग के परिवार (सामान्य और पिछड़ा वर्ग) जिनके परिवार की सालाना आय 1 लाख 80 हजार रूपये से कम या बराबर है। | 41000 रूपये |
यदि नवविवाहित जोड़ा है और दोनों विकलांग हैं तथा जिनकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम या उसके बराबर है। | 51000 रूपये |
यदि नवविवाहित जोड़ा है और दोनों में से एक विकलांग हैं तथा जिनकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम या उसके बराबर है। | 41000 रूपये |
Haryana Vivah Shagun Yojana Eligibility
- लाभार्थी 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की लड़की होनी चाहिए।
- लाभार्थी हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
- विधवा, तलाकशुदा या निराश्रित महिला की बेटी
- एससी, डीटी या टपरीवास समुदायों का सदस्य
- खिलाड़ी की बेटी (किसी भी जाति की)
- समाज के किसी भी वर्ग से (सामान्य या पिछड़ा वर्ग)
- विकलांग व्यक्ति (दिव्यांगजन)
- लाभार्थी की वार्षिक पारिवारिक आय ₹1,80,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए.
Haryana Vivah Shagun Yojana Documents
- आधार कार्ड
- शादी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
- परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी)
- बीपीएल राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- हरियाणा निवासी पत्र
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- विवाह कार्ड
- बैंक खाता पासबुक (विवरण)
- पासपोर्ट आकार का फोटो
- वर और वधू का जन्म प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा के लिए आवेदन कैसे करें
योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा, इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. जहा पर शादी का Marriage Certificate मिल जायेगा। अब आपको https://shaadi.edisha.gov.in पोर्टल पर जाके ऑनलाइन आवेदन करना है। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और फॉर्म में मांगी सभी जानकारी को दर्ज़ करना है। जानकारी दर्ज़ करने के साथ ही आवश्यक दस्तावेज़ों को अपलोड कर देना है। अब फॉर्म को सबमिट कर देना है, जिसके बाद आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन विभाग के द्वारा वेरीफाई की जाएगी।
सब कुछ सही पाए जाने पर योजना का लाभ मिलना शुरू हो जायेगा और सहायता राशि को बैंक खाते में भेज दिया जायेगा। फॉर्म को भरते समय सही जानकारी को दर्ज़ करना है।