DOPT Guidelines: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने जारी की सख्त चेतावनी

DOPT Guidelines: अगर आप सरकारी नौकरी करते है तो आपके लिए बड़ी खबर है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए सख्त कानून नियम जारी किये गए हैं। इस आदेश के तहत यदि कोई कर्मचारी अपने दफ्तर पर देर से पहुंचते है तो उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। ऐसे बहुत से कर्मचारी है जी की बहुत देर से दफ्तर जाते है, जिस से काफी परेशानी होती है।

DOPT Guidelines for Central Goverment Employe

अब नए नियमों के मुताबिक, सरकारी कर्मचारी केवल 15 मिनट तक ही देरी से आ सकते हैं। सरकार के इस आदेश से कर्मचारी सही समय पर अपने दफ्तर पहुंचेंगे और अपने काम को कुशलता से कर सकें। इस से आम जनता को भी काफी फायदा होगा और काम करने की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी।

कर्मचारियों के लिए क्या है नए नियम?

देश की सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कड़े नियम लागू किये है। इन नियमो के अनुसार जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें 9:15 बजे तक अपने दफ्तर पहुंचना होगा। इसके लिए आपको बायोमेट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल करके अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। कोविड के दौरान कर्मचारी बायोमेट्रिक पंच नहीं करते थे जिसकी वजह से कार्यालयों में सही से रिकॉर्ड दर्ज नहीं हो रहा था।

अब नए नियमो का पालन करना होगा और कोई भी कर्मचारी मना करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाई की जा सकती है। इसको लेकर सभी दफ्तरों में निर्देश जारी किये जा चुके है।

सरकारी विभागों को रखनी होगी निगरानी

यदि कोई कर्मचारी दफ्तर में देरी से आता है तो ऐसी स्थिति में उस दिन की सैलरी कट कर ली जाएगी। अगर किसी कारणवश कमर्चारी अपने कार्यलय में नहीं आ रहा है तो उसे इसकी सूचना पहले ही अपने कार्यलय में देनी है। इमरजेंसी छुट्टी लेने के लिए कर्मचारी को आवेदन करना होगा।

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