बिहार सरकार द्वारा राज्य की बिधवा और तलाकशुदा महिलाओ के बच्चो की पढाई और पालन पोषण के लिए मदद देने का ऐलान किया है। इसके लिए सरकार द्वारा सही पात्र महिलाओ को हर महीने 4-4 हजार रूपए दिए जायेंगे।

राज्य में निवास करने वाली सभी पात्र महिला के अधिकतम दो बच्चे इस स्कीम का लाभ उठा सकते है। योजना का लाभ लेने के लिए बच्चे की उम्र 18 वर्ष से कम होना अनिवार्य है।
विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं को बिहार का मूल निवासी होना जरूरी
इस योजना का संचालन बिहार सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा किया जाएगा। सभी पात्र महिलाये इसके लिए आवेदन कर सकती है, आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और स्कीम का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर पाएंगे।
सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि के जरिये विधवा एवं तलाकशुदा महिलाये अपने बच्चो की शिक्षा और भरपोषण कर सकेंगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला को बिहार का मूल निवासी होना आवश्यक है।
आवश्यक दस्तावेज़ों की जरुरत होगी
इस योजना के तहत मिलने वाली राशि को सीधे महिला के बैंक खाते में भेज दिया जायेगा। जब महिलाएं इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करेंगी उस समय महिलाओं को विधवा या तलाकशुदा होना का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। इसके साथ बच्चो की उम्र से सम्बंधित सर्टिफिकेट और निवास प्रदान पत्र देना होगा।
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मेरा नाम उत्तम यादव है और में मैं पिछले 1 शाल से ज्यादा समय से Content Writing कर रहा हूँ। मुझे Automobile और Tech मे ज्यादा इंट्रेस्ट है इसीलिए मैं इन पर लिखना ज्यादा पसंद करता हूँ। इसके साथ ही सामान्य विषयो पर भी लिखना पसंद करता हु।